
शेखपुरा न्यूज़ ब्यूरो
जिला जज रमेश कुमार सिंह ने हत्यारोपी पिता व पुत्र की जमानत याचिका खारीज कर दी। पिता ने जिला जज के समक्ष अग्रीम और पुत्र ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पर नगर क्षेत्र के व्यवसायी मो. आलम के हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। 28 अप्रैल को एक विक्षिप्त ने उसकी हत्या कर दी थी। प्राप्त जानकारी में बताया गया हैं कि पुलिस ने अभियुक्त पुत्र सिकंदर साव को 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि पिता विरेन्द्र साव अभी पुलिस से बचते हुए अग्रीम जमानत प्राप्त करने के प्रयास में है। इस संबंध में लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि व्यवसायी की हत्या इन दोनों के बहकावे पर ही की गई। प्राथमिकी में नाम नहीं रहने के बाबजुद पुलिस ने इन दोनों की संलिप्ता अनुसंधान में पायी है।